सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना किया..
Manish Sisodia:-सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हर मामला नहीं देख सकते हैं। हाई कोर्ट जाने की दी सलाह।
Manish sisodiya Bail Plea in SC:-
अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में सौंप दिया। अदालत ने माना की जांच हित में रिमांड जरूरी है इसी के खिलाफ मनीष सिसोदिया के वकीलों ने मानयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, कि हाई कोर्ट जाएं। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने मनीष सिसोदिया की याचिका की सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वास्थ्य परंपरा नहीं है आपके पास जमानत के लिए हाईकोर्ट का विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मामला दिल्ली का है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। यह गलत परंपरा हो जाएगी। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में जाना चाहिए हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
वहीं सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है। इस मामले को लेकर वह हाईकोर्ट जरूर जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री 5 दिन की सीबीआई हिरासत में:-
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