योगी सरकार का नया ऐलान गंदगी फैलाने पर देना होगा 1000 रूपए तक का जुर्माना !! Yogi government's new announcement will have to pay a fine of up to 1000 rupees for spreading dirt !!

योगी सरकार का नया ऐलान गंदगी फैलाने पर देना होगा 1000 रूपए तक का जुर्माना

Yogi government's new announcement will have to pay a fine of up to 1000 rupees for spreading dirt !!

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है उसमें गंदगी फैलाने पर 1000 रूपए तक का जुर्माना देना होगा.

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Yogi government's new announcement will have to pay a fine of up to 1000 rupees for spreading dirt !!

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक नई नियमावली लागू हुई है उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ाई से लागू करने की तैयारी की है नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वाले वालों को 1000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा !!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश संचालन नियमावली को मंजूरी दी गई है बता दें कि सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूज करने का अधिकार निकायों पर छोड़ दिया वैसे तो केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 है इसे लेकर नगर निकायों को अपने यहां बोर्ड से पास कर उठ विधि बनाने की लेकिन ज्यादातर ने ऐसा नहीं किया !!

बता दें कि यही नहीं किसी भी ऐसे कार्यक्रम जिसमें 100 या उससे अधिक लोग शामिल होते हैं तो आयोजक को ही कार्यक्रम के बाद स्थल पर सफाई करानी होगी नहीं तो क्षेत्रफल और कचरे का हिसाब लगाकर जुर्माना लिया जाएगा इसी तरह फेरी पटरी दुकानदार भी बंद डिब्बा अपने पास रखकर कूड़ा एकत्र करेंगे नियमावली के अनुसार नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है जिसकी जिम्मेदारी संबंधित मोहल्ले कॉलोनी वालों की होगी !!


चलिए जानते हैं कितना जुर्माना देना होगा

सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर 200 से 500 रूपए तक जुर्माना !
खुले में जानवरों को सोच कर आने पर 100 से 500 रूपए तक जुर्माना !
निजी नालियों सीवर लाइनों से घरेलू सौ से 500 रूपए तक का जुर्माना !
निवासी व में चौक करने वाला सामान डालने पर 100 से 500 रूपए तक का जुर्माना !
गाड़ी से गंदगी फेंकने अर्थ रोकने पर 300 से 1000 रूपए तक जुर्माना !
स्कूल अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 700 रूपए तक जुर्माना !
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1000 से 2000 रूपए तक जुर्माना !


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