सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अब लड़कियां दे सकेंगे एनडीए की परीक्षा
Supreme Court's big decision, now girls will be able to give NDA exam !!
आपको बता दें कि बेटियों को एक और अधिकार मिल गया है अंतरिम आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है.
Supreme Court's big decision, now girls will be able to give NDA exam !! |
बता दी सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके हर बार आदेश पारित करने के लिए नगर पालिका की आवश्यकता क्यों है आप न्यायपालिका को आदेश देने के लिए बात कर रहे हैं या बेहतर है कि आप सीना अदालत के आदेशों को आमंत्रित करने के बजाय इसके लिए ढांचा तैयार करें हम उन लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है इसके साथ ही पीठ नेम महिला उम्मीदवारों के खिलाफ लगातार लैंगिक भेदभाव पर भारतीय सेना को फटकार लगाई और यह भी कहा कि भारतीय नौसेना और वायुसेना ने पहले ही प्रावधान कर दिए हैं लेकिन भारतीय सेना अभी भी पीछे है !Supreme Court's big decision, now girls will be able to give NDA exam !!
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगाई सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि या एक नीतिगत निर्णय है जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हरकेश राय की खंडपीठ ने कहा कि या नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है जिसके बाद कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे !Supreme Court's big decision, now girls will be able to give NDA exam !!
Supreme Court orders allowing women to take the National Defence Academy (NDA) exam scheduled for September 5th. The Apex Court says that admissions will be subject to the final orders of the court pic.twitter.com/8YVgaxz5O8
बता दें कि अभ्यर्थियों की याचिका में कहा गया कि 10 प्लस 2 स्तर की शिक्षा रखने वाली पात्र महिला अभ्यर्थियों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने के अवसर नहीं दिया जाता है जबकि समान रुप से 10 प्लस 74 की शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को परीक्षा देने और आरता प्राप्त करने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में स्थाई कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रशिक्षित होने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने का अवसर मिलता है या सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार और लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है!
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