मोहर्रम को लेकर गाइडलाइंस हुई जारी 50 लोग होंगे शामिल
Guidelines issued regarding Muharram 50 people will be involved !!
शासन ने शनिवार को मोहर्रम के संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें ताजिया रखने पर तथा किसी भी धार्मिक आयोजन में कोविड-19 काल के अनुसार अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है.
Guidelines issued regarding Muharram 50 people will be involved !! |
आपको बता दें कि शासन ने यह आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन कराया जाएगा शासन ने शनिवार को मुहर्रम के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए करते हुए घरों में ताजिया रखने तथा किसी भी धार्मिक आयोजन में कोविड-19 अनुसार अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है !!
वहीं इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धार्मिक स्थलों के अंदर परिषद के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 शब्द वालों के एकत्र होने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मास्क 2 गज की दूरी सहना टाइगर का उपयोग कोविड-19 टोकोल के अनुसार अन्य सावधानियां बरती जाएंगे साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड-19 की स्थापना की जाएगी !!Guidelines issued regarding Muharram 50 people will be involved !!
आपको बता दें अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार का जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति न दी जाए सार्वजनिक रूप से ताजिया एवं आलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे ताजिया आलम की स्थापना अपने अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी !!
उन्होंने किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ ना एकत्र होने देने, संवेदनशील कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने तथा सर जी सुनो पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन ना होने देने तथा अवैध साथ लेकर चलने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं !!
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Guidelines issued regarding Muharram 50 people will be involved !!
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