जमानत रद्द पत्नी के 72 टुकड़े करने वाले शख्स की !! broke his wife's 72 pieces canceled bail !!

जमानत रद्द पत्नी के 72 टुकड़े करने वाले शख्स की

broke his wife's 72 pieces canceled bail !!

बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में निर्मित हत्याकांड करने वाले एक शख्स ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी और उसकी जमानत रद कर दी गई क्या था इसके पीछे जानिए इस रिपोर्ट में.

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आपको बता दें नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चे अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश गुलाटी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है बताया जा रहा है कि कोर्ट ने जघन्य अपराध करते हुए आवेदन रद्द कर दिए हैं इससे पहले कोर्ट के सामने गुलाटी की तरफ से जो आवेदन किया गया था उसमें जेल में अच्छे बर्ताव जेल की तरफ से मिले सर्टिफिकेट को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई थी लेकिन सरकारी वकील की दलील ने इसे निराधार बताया है !!

आपको बता दें कि पिछले दिनों इस मामले में मैटर ग्राउंड पर शॉर्ट टर्म B.Ed के लिए भी कोर्ट में आवेदन दिया गया था लेकिन सरकार ने कहा था कि नजदीकी अस्पताल में राजेश गुलाटी को इलाज की सुविधा दी जा रही है लिहाजा शॉर्ट टाइम बेल की जरूरत नहीं है क्या आपको यह भी याद है कि अनुपमा गुलाटी हत्याकांड कितना सही है अगर नहीं याद है तो हम आपको बताएंगे कि अनुपमा गुलाटी का हत्याकांड इतना संगीन और खतरनाक था !

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बात 1999 की है जब लव मैरिज करने वाले राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या कर 17 अक्टूबर 2010 को की थी सब कुछ पाने लिए राजेश ने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए थे आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2010 को अनुज कुमार का भाई दिल्ली से देहरादून आया तब हत्याकांड का खुलासा हुआ देहरादून कोर्ट ने गुलाटी को 1 सितंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा दे दी और 14 लाख से ज्यादा राशि उसके बच्चों के नाबालिग होने से बालिक होने तक उनके नाम से बैंक में जमा कराने के आदेश दिए !!

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में मांग कर जमानत देने से इनकार कर दिया राजेश गुलाटी के वकील नमन कांबोज ने कहा कि जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है जल्दी वह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे !!

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आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान गुलाटी की तरफ से कहा गया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुलाटी पिछले 11 साल से जेल में है और उसके अच्छे आचरण के लिए जेल से सर्टिफिकेट भी दिया गया है बता दें कि इस आधार पर उसे जमानत दी जाए लेकिन इसके विरोध में सरकार की तरफ से कहा गया कि गुलाटी के खिलाफ निचली अदालत में 42 गवाहों ने हत्याकांड को निर्णय बताया है इतने संगीन अपराधों पर जमानत नहीं दी जा सकती है उस दिन पहले गुलाटी के एक और आवेदन स्थापित किया गया था !!

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