Jammu and Kashmir after Article 370 Changes happened !!

अनुच्छेद 370 के बाद जाने क्या क्या बदलाव हुए जम्मू कश्मीर में

Jammu and Kashmir after Article 370 Changes happened !!

जम्मू कश्मीर मे अनुच्छेद 370 और 35a को समाप्त हुए लगभग 2 साल हो गए हैं इन पूरे 2 सालों के बाद क्या बदलाव हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में.

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Jammu and Kashmir after Article 370 Changes happened !!

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मैं जुलाई में हुए नियमों में बदलाव के बाद जम्मू-कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के प्रति भी मूल निवासी प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे इसके चलते वहां संपत्ति भी खरीद सकेंगे अनुच्छेद 306 लगने के बाद यहां लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भी दे सकेंगे !!

केंद्र शासित प्रदेशों में 15 सालों तक रहने वाले या 7 साल तक पढ़ाई करने वाले और क्षेत्र की 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोग और उनके बच्चे भी मूल निवासी का दर्जा हासिल कर सकेंगे !!

Jammu and Kashmir after Article 370 Changes happened !!

बता दें कि राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांटा गया है इन्हें संविधान के हिस्सों के चलते जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था और अपने मूल निवासी नियम तय करने का अधिकार प्राप्त था ना कि 2 सालों के बाद भी क्षेत्र में 86 उत्तल पुथल अभी जारी है राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा दोबारा दिलाने के लिए काम कर रहे है !!

आपको बता दें कि 5 अगस्त को कई राजनीति नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है इसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल है उमर और फारूक अब्दुल्ला को मार्च 2020 में छोड़ दिया गया था जबकि पीडीपी प्रमुख मुक्ति को बीते साल अक्टूबर में ही रिहा किया गया इसके बाद इन नेताओं ने कश्मीर की चार अन्य पार्टी के साथ मिलकर एक अनौपचारिक गठबंधन का ऐलान के बंधन का प्रमुख मकसद क्षेत्र के विशेष दर्जी को वापस दिलाना था !!

Jammu and Kashmir after Article 370 Changes happened !!

अनुच्छेद 370 के बाद अब बाहरी लोग यहां जमीन खरीद सकते हैं बीते साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता तैयार कर दिया है सरकार की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश में जमीन विक्रय से जुड़े जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से वह वाक्य का दिया गया जिसमें राज्य के स्थाई रहवासी की बात की गई थी हालांकि इस संशोधन के बाद भी कुछ मामलों में छोड़कर सरकार ने कृषि भूमि को गैर किसानों को दिए जाने की अनुमति नहीं दी है !!

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