उत्तर प्रदेश दो से ज्यादा बच्चे होने पर होगी जेल
उत्तर प्रदेश में दो बच्चा नीति लागू हो गई है अब इसके बाद दो ब बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने पर हो सकती है जेल
आपको बता दें यह नीति देश में इस लिए लागू की गई है कि देश के बढती पॉपुलेशन को देखते हुए या नीति लागू करने का विचार बना है देश में शिक्षा स्वास्थ्य कृषि आवास रोजगार पर बढ़ते हुए दबाव को लेकर दो बच्चों की नीति लागू करने की मांग की जा रही थी !!
जब बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश असम में यह नीति लागू करने की बात चली तो विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बता कर बवाल कर दिया तो सवाल उठता है कि आखिर जब कई राज्यों में पहले से ही दो बच्चा नीति लागू है तो इन नेताओं ने बवाल नहीं किया ना ही सरकार से सवाल पूछा वही बात जब उत्तर प्रदेश असम में लागू करने की हुई तो सियासी घमासान छिड़ !!
आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से पहले किन राज्यों में पहले से ही दो बच्चा नीति लागू है !!
पहले नंबर पर गुजरात यहां पर 2005 में सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था कि स्थानीय स्वशासन पंचायतों नगर पालिका नगर निगम का चुनाव लड़ने से अधिक बच्चों वालों को किसी भी शख्स को अयोग्य घोषित किया गया है !!
2 मध्य प्रदेश यहां 2002 बच्चा के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है मध्यप्रदेश में भी कोई दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता है 26 जनवरी 2001 को उसके बाद यदि तीसरे बच्चे को जन्म होता है तो वह सब किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले सकता है ना ही उसकी सरकारी नौकरी लग सकती है मध्य प्रदेश में साल 2005 तक स्थानीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए तो बच्चा के आदेश का पालन किया जनवरी की ओर से आपत्ति आने के बाद इसे बंद कर दिया गया ! हालांकि विधानसभा संसदीय चुनाव में ऐसा नियम लागू नहीं था !!
3 कर्नाटक कर्नाटक में अधिनियम 1993 दो से अधिक बच्चे वाले सदस्यों को ग्राम पंचायत ऐसे स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से प्रतिबंध नहीं कर सकता हालांकि कानून के अनुसार एक सहायक जिसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए सैनिटरी शौचालय उपलब्ध नहीं है वह चुनाव लड़ने हेतु आरोग्य होगा !!
4 उत्तराखंड आपको बता देगी राज्य सरकार ने 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला लिया गया था इस सभा संबंध में विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था यहां भी दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं !!
5 राजस्थान आपको बता दें कि अगर दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो यहां पर कोई भी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल सकती है यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार यदि किसी शख्स के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा !!
6 तेलंगाना आंध्र प्रदेश धारा 19 3 के तहत तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 153 दो 184 दो के तहत 2 से अधिक बच्चे वाले शख्स को चुनाव लड़ने के लिए आरोग्य घोषित किया जाएगा हालांकि 30 महीने से और 94 से पहले आ गया था किसी शख्स के 2 से अधिक बच्चे थे तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाए जाएगा !!
आपको बता दें कि राजस्थान से मैं पहले से ही लागू है दो बच्चा नीति उड़ीसा में दो से अधिक बच्चे वाले शख्स को चुनाव लड़ने पर रोक है वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तराखंड में यह पहले से ही लागू है !!
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